TIN FULL FORM = TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER (करदाता पहचान संख्या)
TIN नंबर क्या है?
Taxpayer Identification Number एक विशिष्ट आइडेंटिटी नंबर है जो इसके अन्तर्गत रजिस्टर्ड किसी भी बिजनैस के लिए अनिवार्य है। TIN में सामान्यतः 11 नंबर होते हैं तथा इन्कम टैक्स विभाग के द्वारा उन सभी बिजनेस को दिया जाता है जो स्वयं का CST या वैट के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं।
PAN उन लोगों की आइडेंटिटी के लिए है जो अपने टैक्स का भुगतान करते हैं। TIN भी एक आइडेंटिटी नंबर है जो बिजनेस को उनके ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने के लिए दी जाती है।
TIN का फुल फॉर्म क्या है?
TIN का फुल फॉर्म TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER है। इसे हिन्दी में करदाता पहचान संख्या कहते है। TIN के पीछे का विचार बिजनेस की सभी टैक्स-संबंधी इन्फॉर्मेशन को एक जगह करना है जो अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं और ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं।
TIN नंबर का महत्व क्या है?
टिन नंबर अतिआवश्यक है क्योंकि यह टैक्स से संबंधित सभी जरूरी इन्फॉर्मेशन को एक जगह करता है और इसे एक ही मंच के अन्तर्गत उपलब्ध कराता है। यह आई टी एक्ट के अन्तर्गत संपत्ति की इन्फॉर्मेशन प्रोसेस करने में भी मदद करता है।
Taxpayer Identification Number विनिर्माण, निर्यात, व्यापार और क्रय के साथ-साथ वस्तुओं और सेवाओं में विशेषज्ञता वाले बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है।
किसी भी बिजनैस की जानकारी सरकार द्वारा सरलता से ली जा सकती है, जहाँ बिजनेस मौजूद है, जिससे ट्रांजैक्शन को सुव्यवस्थित करना सरल हो गया है।
TIN का फॉरमेट
TIN में कुल 11 नंबर (अक्षरों सहित) होते हैं। पहले 9 अंक सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं और आखिरी वर्ण आवेदक के स्टेटस को दर्शाते हैं।
TIN नंबर कैसे प्राप्त करें?
Taxpayer Identification Number आवंटन के पश्चात, आपको एक रजिस्ट्रेड डीलर के रूप में मान्यता दी जाएगी और आपको अपना व्यवसाय करने की अनुमति दी जाएगी जिसमें माल का विक्रय शामिल किया है। कंपनी के चालान में और विक्रेता भी अब आपके टिन नंबर का उल्लेख करेंगे। अपना TIN लेने के लिए, आप https://www.tinxsys.com पर ऑनलाइन TIN डेटाबेस खोज सकते हैं। वेबसाइट डीलरों के रजिस्ट्रेशन की स्थिति के साथ उनकी जानकारी दिखाती है।
TIN के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
आपकी Taxpayer Identification Number लेने के लिए एप्लीकेशन की एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर है। TIN के लिए आवेदन करने के लिए नीचे स्टेप बाइ स्टेप बताया गया है।
स्टेप 1: अपने राज्य सरकार की वेबसाइट पर क्लिक करें और वैट के लिए पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करें।
स्टेप 2: इसकेे बाद पोर्टल पर लॉग इन करें।
स्टेप 3: जरूरी डिटेल्स भरें और इसके बाद पोर्टल पर स्थित TIN एप्लीकेशन भरें।
स्टेप 4: आवश्यक डाक्यूमेन्ट्स अपलोड करें।
स्टेप 5: TIN एप्लीकेशन जमा करने के पश्चात, इसे राज्य के IT विभाग द्वारा वेरिफ़िकेशन किया जाएगा।
स्टेप 6: वेरिफिकेशन होने के बाद, आपको एक टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर और प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रदान किया जाएगा।
स्टेप 7: TIN जारी करने के लिए एक वैट निरीक्षक बिजनैस पते पर आएगा।
TIN रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित डाक्यूमेन्ट्स की आवश्यकता होती है।
निवास प्रमाण पत्र
पहचान प्रमाण
बिजनैस के मालिक के पासपोर्ट आकार के फोटो
बिजनैस के स्वामी का पैन कार्ड
बिजनैस के लिए पता प्रमाण
इस पोस्ट में बताया गया है कि TIN का फुल फॉर्म TAXPAYER IDENTIFICATION NUMBER है, साथ ही TIN के बारे में हिन्दी में संक्षिप्त जानकारी दी गई है। इसके अलावा यह भी उल्लेख किया गया है कि TIM के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। अगर पोस्ट में दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया फॉलो अवश्य करें।
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