TRAI FULL FORM = TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA (भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण)
TRAI की स्थापना मुख्य उद्देश्य दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करना, अपीलों का निपटान करना, विवादों का निर्णय करना और सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। इसका उद्देश्य दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना है।
Telecom Regulatory Authority of India निजी ऑपरेटरों के लिए दूरसंचार क्षेत्र को खोलने के कारण अस्तित्व में आया है। TRAI अधिनियम के अन्तर्गत इसका गठन 1997 में किया गया था।
TRAI अध्यादेश, 2000 द्वारा ट्राई की शक्तियों में कमी कर दी गयी है। अब दूरसंचार सेवाओं का विनियमन ट्राई और नए स्थापित दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) द्वारा किया जाना है।
TRAI का फुल फॉर्म क्या है?
TRAI का फुल फॉर्म TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA है। TRAI कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए एक स्तंभ के रूप में कार्य करता है। TRAI भारत में दूरसंचार क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र नियामक है।TRAI के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं।
1 : दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना2 : दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ तय करने में सहायता प्रदान करना
3 : दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करना और सेवा प्रदाताओं को लाइसेंस जारी करना
4 : दूरसंचार सेवाओं के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
5 : स्पेक्ट्रम के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना और विनियमित करना
6 : केंद्र सरकार द्वारा TRAI को सौंपे गए प्रशासनिक और फाइनेंशियल कार्य को करना।
7 : दूरसंचार उद्योग से संबंधित मामले पर भारत सरकार को सलाह देना।
8 : दूरसंचार सेवाओं के विकास के लिए प्रतिस्पर्धा को सुविधाजनक बनाना और बढ़ावा देना
ट्राई के विभाग : वर्तमान में ट्राई के कर्मचारियों को निम्नलिखित डिवीजनों में बांटा गया है -
1 : मोबाइल नेटवर्क डिवीजन
2 : ब्रॉडकास्ट और केबल सर्विस डिवीजन
3 : कन्वर्ज्ड नेटवर्क डिवीजन
4 : फिक्स्ड नेटवर्क डिवीजन
5 : सर्विस की गुणवत्ता डिवीजन
6 : आर्थिक डिवीजन
7 : वित्तीय विश्लेषण और आंतरिक वित्त और लेखा डिवीजन
8 : कानूनी डिवीजन
9 : एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल डिवीजन
TRAI के उद्देश्य
1 दूरसंचार सेवाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना।2 सेवाओं की गुणवत्ता और सामर्थ्य में सुधार करने के लिए दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना
3 दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना।
4 अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भारतीय दूरसंचार उपकरणों और सेवाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देना।
5 भारत में आधुनिक और उन्नत दूरसंचार प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना।
6 देश के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए भारतीय दूरसंचार सेवाओं का उपयोग करना।
Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) पर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:-
TRAI की वेबसाइट (https://www.trai.gov.in/) पर जाएं और "CONSUMERS" टैब पर क्लिक करें।
"CONSUMERS COMPLAINTS" अनुभाग के अंतर्गत, "FILE YOUR COMPLAINT" बटन पर क्लिक करें।
अगले पेज पर, ड्रॉप-डाउन मेनू से आप जिस प्रकार की शिकायत दर्ज करना चाहते हैं, उसका चयन करें।
अपनी कॉन्टेक्ट जानकारी और अपनी शिकायत सहित आवश्यक विवरण भरें।
कोई सहायक डाक्यूमेन्ट, अगर लागू हो तो संलग्न करें।
अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए "submit" पर क्लिक करें।
आप 1800-11-4444 पर ट्राई की टोल-फ्री हेल्पलाइन के माध्यम से या advqos@trai.gov.in पर एक ईमेल भेजकर भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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