आधार में हर नागरिक के लिए विशिष्ट जनसांख्यिकीय और बायोमेट्रिक डेटा जैसे फैक्टर के आधार पर उत्पन्न 12 अंकों की संख्या होती है। आधार के लिए वैधानिक निकाय भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई), भारत सरकार है। UIDAI की स्थापना 2016 में भारत के लोगों को अच्छा, कुशल और पारदर्शी शासन प्रदान करने के मिशन के साथ की गई थी। इसके निम्नलिखित घटक हैं।
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आधार जारी करने वाले प्राधिकरण का नाम = भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)
आधार कस्टमर केयर नंबर = 1947
आधार कार्ड की शुरुआत = सितंबर 2010
आधार कार्ड की वैलिडिटी = लाइफ टाइम
नामांकन सेन्टर्स की संख्या = 30,000 से अधिक
नामांकन नम्बर = 119 करोड़ (अनुमानित)
आधार कार्ड के लिए क्या पात्रता है?
भारत का कोई भी नागरिक (नवजात शिशु अथवा नाबालिग) आधार कार्ड बनवा सकता है। आधार कार्ड वयस्कों के लिए है, वहीं बाल आधार 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए है।
12 माह से ज्यादा समय से भारत में रहने वाले NRI और विदेशी आधार बनवा सकते हैं। 180 दिनों की प्रतीक्षा किए बिना भारत देश में आने के बाद इंडियन पासपोर्ट वाले अनिवासी भारतीयों के लिए आधार कार्ड जारी करने का प्रस्ताव है।
आधार कार्ड के लिए आवश्यक डाक्यूमेन्ट कौनसे है?
आधार के लिए दो तरह के डाक्यूमेन्ट की जरूरत होती है। 1 पते का प्रमाण (पीओए)
पासपोर्ट
राशन / पीडीएस कार्ड
मतदाता पहचान पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस
2 पहचान का प्रमाण (पीओआई)
पैन कार्ड
जन्म का प्रमाण पत्र
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