NFSA FULL FORM = NATIONAL FOOD SECURITY ACT (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) क्या है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) कानूनी रूप से Targeted Public Distribution System (TPDS) के तहत 75% रूरल आबादी और 50% अर्बन आबादी को रियायती खाद्यान्न लेने का अधिकार देता है।इसका उद्देश्य TPDS के माध्यम से घरों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना और उनका समाधान करना है। TPDS में NFSA के सुधारों में खाद्य अधिकारों के प्रावधान के लिए नकद हस्तांतरण जैसी योजनाएं शामिल हैं।
यह एक्ट स्त्रियों और बच्चों के लिए पोषण से संबंधित सहायता पर भी विशेष ध्यान देता है। गर्भवती स्त्रियों और स्तनपान कराने वाली माँओं को भी गर्भावस्था के समय और बच्चे के जन्म के 6 माह पश्चात खाद्यान्न के अलावा कम से कम छ हजार रुपये का मातृत्व लाभ लेने का अधिकार है। चौदह वर्ष की आयु तक के बालक बालिकाओं को निर्धारित पोषण मानकों के अनुसार भोजन लेने का अधिकार हैं। खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति नहीं होने की दशा में लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार है। एक्ट में जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र का गठन का भी प्रावधान है।
NFSA का फुल फॉर्म क्या है?
NFSA का फुल फॉर्म National Food Security Act है जिसे हिन्दी में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कहते है।राशन कार्ड क्या है?
राशन कार्ड एक ऑफिसियल डाक्यूमेन्ट है जो संबंधित राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है। इस कार्ड की मदद से पात्र परिवार National Food Security Act, 2013 के अनुसार रियायती दरों पर खाद्यान्न खरीद सकते हैं।2013 में, National Food Security Act लोगों को कम कीमतों पर एक निश्चित मात्रा और गुणवत्ता वाला भोजन प्रदान करने के लिए पारित किया गया था। वर्तमान में, NFSA लागू करने वाली राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में योग्य परिवारों को राशन कार्ड जारी करती हैं।
राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी एक डाक्यूमेन्ट है जो पहचान की आइडेंटिटी के रूप में कार्य करता है और किसी व्यक्ति की आर्थिक स्थिति को बताता है। यह एक डाक्यूमेन्ट है जो कार्ड धारकों को प्रदान किए गए अनेक तरह के सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में सहायता करता है।
NFSA, 2013 के तहत राशन कार्ड
उचित मूल्य की दुकानों में खाद्यान्न का वितरण NFSA में उल्लिखित मात्रा और गुणवत्ता के अनुसार होता है। NFSA के तहत विभिन्न प्रकार के राशन कार्ड हैं:
Antyodaya Anna Yojana (AAY)
AAY राशन कार्ड राज्य सरकारों द्वारा बताये गये निर्धन परिवारों को दिया जाता है।
जिन लोगों की स्थिर कमाई नहीं होती है उन्हें यह कार्ड जारी किया जाता है।
बेरोजगार व्यक्तियो, स्त्रियाँ और बुजुर्ग इस श्रेणी में आते हैं।
AAY कार्डधारक हर परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम राशन प्राप्त करने के पात्र हैं।
उन्हें चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेहूं दो रुपये प्रति किलो और मोटे अनाज एक रुपये प्रति किलो की रियायती दर पर खाद्यान्न प्राप्त होता है।
प्राथमिकता घरेलू (phh)
जो परिवार aay के अंतर्गत नहीं आते हैं वे phh के अंतर्गत आते हैं।
राज्य सरकारें अपने विशिष्ट और समावेशी गाइडलाइन्स के अनुसार targeted public distribution system के तहत प्राथमिकता वाले परिवारों की पहचान करती हैं।
PHH कार्डधारकों को प्रति व्यक्ति हर महीने पांच किलो खाद्यान्न मिलता है।
phh कार्डधारकों को चावल तीन रुपये प्रति किलो, गेहूं दो रुपये प्रति किलो और मोटा अनाज एक रुपये प्रति किलो की रियायती कीमत पर मिलता है।
समावेशन गाइडलाइन
एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति।
40% से अधिक विकलांगता वाला व्यक्ति।
सभी घर जो आदिम जनजातीय समूहों से संबंधित हैं।
बिना आश्रय वाले परिवार।
विधवा पेंशन धारक वाले परिवार।
ऐसे परिवार जिनमें बेसहारा लोग शामिल हैं जो भिक्षा पर जीवन यापन कर रहे हैं।
बहिष्करण गाइडलाइन
कोई भी घर जिसमें पक्की दीवारे और कम से कम तीन कमरों के उपर पक्की छत हो।
इन्कम टैक्स का भुगतान करने वाले परिवार।
ऐसे परिवार जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में 10,000 रुपये प्रति माह से अधिक और शहरी क्षेत्र में 15,000 रुपये प्रति माह से अधिक आय हो।
नियमित कर्मचारी - राज्य सरकार या केंद्र सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सरकारी सहायता प्राप्त स्थानीय और स्वायत्त निकायों के राजपत्रित या अराजपत्रित कर्मचारी।
जिनके पास डोमेस्टिक विद्युत कनेक्शन है - दो किलोवाट या अधिक भार वाले परिवार जो प्रति माह लगभग तीन सो यूनिट ऊर्जा (KWH) की खपत करते है।
विनिर्माण और उद्यम सेवा के लिए सरकार के पास रजिस्टर्ड परिवार।
कोई भी परिवार जिनके पास मोटर से चलनेवाली गाड़ी, चौपहिया, भारी वाहन, ट्रॉलर, दो या दो से ज्यादा मोटरबोट हों।
वे व्यक्ति जिनके पास हार्वेस्टर, और ट्रैक्टर जैसे यंत्रीकृत एग्रीकल्चर उपकरण हो।
TPD (targeted public distribution system) राशन कार्ड
NFSA की शुरुआत से पहले, राज्य सरकारों ने targeted public distribution system के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी किए थे। NFSA पास होने के बाद राज्यों ने इसके अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना शुरू किया। जिन राज्य सरकारों ने अभी तक NFSA प्रणाली को लागू नहीं किया है, वे अभी भी TPDS के तहत उनके द्वारा जारी किए गए पुराने राशन कार्डों का पालन करती हैं। वो निम्नलिखित है।
below the poverty line (BPL)
जिन परिवारों के पास BPL कार्ड हैं, वे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट निर्धनता रेखा से नीचे भरण-पोषण करते हैं।
BPL परिवारों को आर्थिक लागत के 50% पर प्रति परिवार प्रति माह 10 किग्रा से 20 किग्रा खाद्यान्न प्राप्त होता है।
गेहूं, चावल, चीनी और अन्य वस्तुओं की निर्दिष्ट मात्रा के लिए रियायती खुदरा मूल्य अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होता है। हर राज्य सरकार प्रति मात्रा अलग-अलग दरें तय करती है।
Above Poverty Line (APL)
जिन व्यक्तियों के पास यह राशन कार्ड है, वे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट गरीबी रेखा से ऊपर भरण-पोषण कर रहे हैं।
APL व्यक्तियों को आर्थिक लागत के सो प्रतिशत पर हर परिवार हर महीने दस किलो से 20 किलो खाद्यान्न मिलता है।
हर राज्य सरकार गेहूं, चावल, चीनी और केरोसीन के लिए एक निश्चित मात्रा के लिए रियायती रिटेल दर तय करती है।
Annapurna Yojana (AY)
AY राशन कार्ड उन सीनियर सिटीजन्स को दिए जाते हैं जो निर्धन हैं और जिनकी उम्र 65 साल से ज्यादा हैं।
इस राशन कार्ड के अन्तर्गत AY कार्डधारकों को हर महीने दस किलो अनाज मिलता है।
राज्य सरकारें ये राशन कार्ड उन वृद्ध लोगों को प्रदान करती हैं जो उनके द्वारा निर्दिष्ट AY योजना के अन्तर्गत आते हैं।
राशन कार्ड का आवेदन कैसे करें?
हर राज्य सरकार ने भिन्न भिन्न एप्लीकेशन पत्र निर्धारित किए हैं जिन्हें राशन कार्ड लेने के लिए मैन्युअल रूप से या ऑनलाइन सबमिट किया जा सकता है। संबंधित राज्य की वेबसाइट से या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संबंधित नियुक्त कार्यालयों अथवा केंद्रों पर जाकर आवेदन पत्र ले सकते है। एक बुनियादी न्यूनतम फीस का भुगतान करना होगा और आवेदन के साथ आवश्यक डाक्यूमेन्ट सबमिट करने होंगे।राशन कार्ड का नवीनीकरण कैसे करें?
आप निम्नलिखित प्रदान किए गए स्टेप्स का पालन करके राशन कार्ड का नवीनीकरण कर सकते हैंRCREN<space><RATIONCARDNUMBER> से 9212357123 पर SMS भेजें।
अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक टोकन नंबर और एक सुरक्षा कोड मिलता है।
नजदीकी राशन कार्ड सेवा केंद्र में जाकर बायोमेट्रिक प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
अपने निकटतम सेवा केंद्र को खोजने के लिए लिंक 'सर्विस सेंटर लिंक' का उपयोग करें।
आपको और आपके परिवार के सदस्यों को जोड़ने के लिए, आपको एप्लीकेशन जमा करने के चरण में आधार आधारित बायोमेट्रिक पुष्टि करना होगा। पाँच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, बायोमेट्रिक पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं है। आधार कार्ड अनिवार्य है। इस एप्लीकेशन को फिर अपग्रेड के लिए प्रोसेस किया जाएगा
सेवा के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा।
रंगीन राशन कार्ड
रंगीन राशन की विशेषताएं अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग होती हैं।
तीन रंग के राशन कार्ड प्रदान किए जाते हैं। ये राशन कार्ड पीले (केसर), सफेद, और हरे रंग के होते हैं।
NFSA5 को अपनाने वाले कुछ राज्यों ने रंगीन राशन कार्ड जारी करना बंद कर दिया है और एनएफएसए, यानी एएवाई, पीएचएच और एनपीएचएच कार्ड के अनुसार कार्ड जारी करना बंद कर दिया है।
राशन कार्ड के उपयोग और लाभ
रियायती दरों पर राशन की दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए।
यह सरकार द्वारा जारी किया जाता है इसलिए यह पूरे भारत में आधिकारिक पहचान का एक स्वीकृत रूप है।
पैन कार्ड के लिए एप्लीकेशन प्रस्तुत करते समय इसे आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।
बैंक खाता खोलने के लिए।
इन्कम टैक्स के सही स्तरों का भुगतान करने के लिए।
नया वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए।
मोबाइल सिम कार्ड खरीदने के लिए।
पासपोर्ट का आवेदन करने के लिए।
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए।
एलपीजी कनेक्शन लेने के लिए।
जीवन बीमा राशि लेने के लिए।
यदि मेरे परिवार के सदस्य के पास पहले से राशन कार्ड है तो क्या मैं राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकता हूँ?
ननहीं, परिवार के सदस्यों के नाम राशन कार्ड में शामिल हैं और परिवार के आकार के आधार पर प्रत्येक कार्ड के लिए एक परिवार को राशन प्रदान किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को राशन कार्ड में परिवार के सदस्य के रूप में जोड़ा जाता है, तो वह नए के लिए आवेदन नहीं कर सकता जब तक कि वह एक अलग पते वाले दूसरे शहर में नहीं जाता है और उसका नाम मौजूदा राशन कार्ड से हटा दिया जाता है। परिवार का सदस्य।
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