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EWS FULL FORM IN HINDI | EWS KYA HAI

EWS FULL FORM = ECONOMICALLY WEAKER SECTION

आप इस पोस्ट के द्वारा EWS सर्टिफिकेट के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहां EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन पत्र, पात्रता आवश्यकताओं, वैधता, महत्वपूर्ण दस्तावेज इत्यादि जैसे विवरण के बारे में हिन्दी में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

EWS सर्टिफिकेट एजूकेशन, नौकरी आदि क्षेत्रो में उपयोगी है। इसके अन्तर्गत प्राइवेट और सरकारी दोनों क्षेत्रों की नौकरियों में 10% आरक्षण दिया जाएगा। वे सभी कैंडिडेट EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं जिनके परिवार के पास पात्रता की स्वीकार्य राशि से अधिक कई शहरों में संपत्ति है।

EWS क्या है?

भारत में (EWS) समाज का वह वर्ग है जो अनारक्षित श्रेणी से संबंधित है यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से कम है। EWS श्रेणी में वे लोग शामिल होते हैं जो ST / SC / OBC श्रेणियों से संबंधित नहीं हैं।
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EWS का फुल फॉर्म क्या है?

EWS का फुल फॉर्म ECONOMICALLY WEAKER SECTION है, जिसे हिन्दी में "आर्थिक रूप से कमजोर" वर्ग कहते है। यह किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं है। EWS सर्टिफिकेट के आधार पर, व्यक्ति देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

EWS सर्टिफिकेट समाज के ECONOMICALLY WEAKER SECTION (EWS) श्रेणी के व्यक्तियों को जारी किया जाता है। EWS सर्टिफिकेट एक आय प्रमाण पत्र की तरह होता है। 


यह किसी भी प्रकार का जाति प्रमाण पत्र नहीं है। EWS सर्टिफिकेट के आधार पर, व्यक्ति देश भर में सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में EWS श्रेणी के लिए 10% आरक्षण का लाभ उठा सकता है।

EWS सर्टिफिकेट क्या है?

EWS सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत एक नई आरक्षण उप-श्रेणी है। यह सामान्य श्रेणी के गरीब लोगो के लिए आरक्षण योजना है जो वर्ष 2019 में लागू हुई। EWS बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा 12 जनवरी 2019 को स्वीकृति दी गई थी। 14 जनवरी 2019 को, गुजरात इस कानून को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया।

किसी भी सरकार में 10% EWS आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए। उच्च शिक्षा या नौकरी में प्रवेश, उम्मीदवारों को अनिवार्य रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध EWS सर्टिफिकेट का उत्पादन करना होगा।

सरकार में सेवाओं और सिविल पदों में सीधी भर्ती में 10% आरक्षण प्रदान करने के लिए EWS आरक्षण योजना शुरू की गई है। भारत के उन लोगों के लिए जो EWS श्रेणी से संबंधित हैं और SC, ST और OBC श्रेणी जैसी किसी अन्य आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं। मूल रूप से, ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (सामान्य श्रेणी के तहत EWS श्रेणी) से संबंधित नागरिकों को जारी किया गया एक आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन

आवेदन पत्र को विभिन्न निर्दिष्ट स्रोतों से ऑनलाइन और ऑफलाइन एक्सेस किया जा सकता है। यदि आप भी EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्र हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको EWS सर्टिफिकेट जारी करने से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों को जानना चाहिए।

EWS सर्टिफिकेट के लिए पात्रता मानदंड

EWS आरक्षण श्रेणी के लाभों का फायदा उठाने के लिए, EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित उल्लिखित पात्रता मानदंड -

सामान्य श्रेणी:
केन्डीडेट को सामान्य श्रेणी का होना चाहिए। उसके नाम से कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं होगा।

केवल सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ही EWS आरक्षण है।

पारिवारिक आय :
केन्डीडेट की वार्षिक पारिवारिक आय 8 लाख प्रति वर्ष रुपये से कम होनी चाहिए। 

इसमें परिवार के सभी आय के स्रोत जैसे कृषि, निजी नौकरी, व्यवसाय, वेतन आदि शामिल होंगे।

खेती की जमीन :
केन्डीडेट या उसके परिवार के पास 5 एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र की कृषि भूमि नहीं होगी।

केन्डीडेट या उसके परिवार के पास कोई कृषि भूमि है, तो EWS आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए यह 5 एकड़ के क्षेत्र में होना चाहिए।

केन्डीडेट इस मानदंड को पूरा करने में विफल रहता है, तो उसे आरक्षण लाभ के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

आवासीय संपत्ति :
केन्डीडेट या उसके परिवार के पास एक आवासीय फ्लैट है, तो यह 100 वर्ग फुट के क्षेत्र में होना चाहिए।

आवासीय (residential) प्लॉट
केन्डीडेट या उसके परिवार के मालिकाना हक वाली आवासीय भूमि एक अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 100 वर्ग गज के क्षेत्र से कम होना चाहिए।

केन्डीडेट या उसके परिवार के मालिकाना हक वाली आवासीय जमीन एक गैर-अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्र में 200 वर्ग गज के क्षेत्र से कम होना चाहिए।

केन्डीडेट को EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने और सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में अवसरों की तलाश चालू रखने के लिए उपर लिखित सभी जरूरी मानदंडों को पूरा करना होगा।

परिवार की परिभाषा
ऊपर उल्लेखित सभी पात्रता मानदंडों में, इसमें "परिवार" शब्द शामिल है। परिवार शब्द में केवल कैंडिडेट के परिवार के निम्नलिखित सदस्य होंगे: -

 उम्मीदवार स्वयं
 कैंडिडेट के माता-पिता
 18 वर्ष से कम आयु के केन्डीडेट के भाई-बहन
 केन्डीडेट का जीवनसाथी
 केन्डीडेट के 18 साल से कम आयु के बच्चे
 

कौन EWS श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने के पात्र हैं-


SC, ST और OBC के लिए आरक्षण योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं और उनके परिवार की सकल आय (Gross Income) 8 लाख प्रति वर्ष से कम है। (यहां पारिवारिक आय में कृषि, वेतन, पेशा, व्यवसाय आदि जैसे सभी स्रोतों से आय शामिल है)

जिन व्यक्तियों के परिवारों के पास निम्नलिखित संपत्ति है (पारिवारिक कमाई के बावजूद) उन्हें EWS श्रेणी के तहत वर्गीकृत नहीं किया जाएगा-

5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक,

सो वर्ग गज और उससे अधिक के अधिसूचित नगर पालिकाओं में आवासीय भूखंड

एक हजार वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय क्षेत्र,

अन्य क्षेत्रों में निर्दिष्ट नगर पालिकाओं के अलावा दो सो वर्ग गज और उससे ज्यादा का आवासीय भूखंड।

EWS सर्टिफिकेट आवेदन पत्र कैसे भरें?

आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन EWS सर्टिफिकेट जारी करने के लिए जमा किया जा सकता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, आपको जारीकर्ता प्राधिकारी की ऑफसियल वेबसाइट पर क्लिक करना होगा और इसके बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करना होगा और दिए गए निर्देशों के अनुसार आगे बढ़ना होगा।

अगर आप ऑफलाइन एप्लीकेशन जमा करवाते है तो व्यक्तियों को जारी करने वाले अधिकारियों को एप्लीकेशन जमा करनी होगी। वे ऑफिसियल वेबसाइटों से एप्लीकेशन फॉरमेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। 

भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए EWS सर्टिफिकेट का प्रारूप पूरे देश में एक समान है।

EWS एप्लीकेशन पत्र में जो जानकारी भरने की आवश्यकता है, वह निम्नलिखित हैं- 
राज्य सरकार का नाम
आवेदक का नाम
पिता / पति का नाम
पता
वित्तीय वर्ष
जाति 
सत्यापित पासपोर्ट आकार का फोटो।

EWS सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का शुल्क
आवेदकों को मामूली एप्लीकेशन शुल्क का भुगतान भी करना होगा। एप्लीकेशन शुल्क की राशि EWS सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राधिकरण और राज्य सरकार पर भी निर्भर करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि सभी राज्यों में आवेदन शुल्क एक समान नहीं होगा।

EWS सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राधिकारी
आय और संपत्ति सर्टिफिकेट प्रत्येक राज्य में अलग अलग अधिकारियों द्वारा जारी और वेरिफ़िकेशन किया जाएगा। इश्यू करने वाले अधिकारी अलग हैं लेकिन एप्लीकेशन का फॉरमेट भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है जो भारत के सभी राज्यों के लिए एक समान है।

निम्नलिखित सभी अथॉरिटी के नामों पर एक नज़र डालें जिन्हें प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जाना जाता है-

--  जिला मजिस्ट्रेट (DM) / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा / मजिस्ट्रेट / उप-मंडल मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त

--  मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

--  राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे का न हो

अनुमंडल पदाधिकारी (Circle Officer) या वह क्षेत्र जहां केन्डीडेट या उसका परिवार सामान्य रूप से निवास करता है।

EWS सर्टिफिकेट के लिए आवश्यक दस्तावेज

केन्डीडेट को आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक है। आवेदन पत्र भरते समय उनके पास निम्नलिखित दस्तावेज और विवरण होने चाहिए-

 आधार कार्ड
 आईडी प्रूफ
 शपथ पत्र/स्वघोषणा
 भूमि/संपत्ति दस्तावेज
 आवासीय प्रमाण / अधिवास प्रमाण पत्र
 पासपोर्ट आकार का फोटो
 अन्य प्रासंगिक दस्तावेज

अलग-अलग राज्यों में प्रपत्रों की उपरोक्त सूची उनके नियमों के अनुसार भिन्न होती है। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे EWS सर्टिफिकेट जारी करने वाले प्राधिकारी के पास से सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

EWS एप्लीकेशन की स्थिति की जांच
कई राज्य हैं में EWS एप्लीकेशन ऑनलाइन जमा किए जा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल उन्हें एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक करने का मौका भी देता है। वे सिर्फ एप्लीकेशन नंबर का प्रयोग करके अपने एप्लीकेशन की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं। सभी EWS आवेदकों के लिए अपने एप्लीकेशन नंबर को बरकरार रखना अनिवार्य है ताकि वे ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की जांच कर सकें।

आधिकारिक पोर्टल में कैसे लॉगिन करें?
1 पोर्टल का आधिकारिक लिंक खोलें।
2 उसके बाद आपकी स्क्रीन पर पोर्टल का होमपेज प्रदर्शित होगा।
3 "लॉगिन" बटन पर क्लिक करें।
4 आपकी स्क्रीन पर लॉग इन फॉर्म खुल जाएगा, उस पर अपनी जानकारी डालें।
 
पासवर्ड भूल जाए तो कैसे रिकवर करें?
अगर आप अपना EWS सर्टिफिकेट मीसेवा पासवर्ड भूल जाएं तो इसे रिकवर करने के कुछ आसान चरण निम्नलिखित हैं जिनके द्वारा कैंडिडेट अपना पासवर्ड पुनर्प्राप्त कर सकते हैं।

1 कैंडिडेट को ऑफिसीयल पोर्टल पर जाना होगा।
2 वेबसाइट का होमपेज आपकी कम्प्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा।
3 कैंडिडेट को लैंडिंग पृष्ठ के लेफ्ट साइड में स्थित “forgot password” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
4 इसके बाद उम्मीदवारों को स्क्रीन पर दी गई अपनी यूजर आईडी और कैप्चा दर्ज करना होगा।
5 "get otp" विकल्प को क्लिक करने के बाद, आपको एक otp प्राप्त होगा जिसे आपको अपना पासवर्ड वापस पाने के लिए दर्ज करना होगा।
6 अपना पासवर्ड दोबारा दर्ज करें और इसे भविष्य में उपयोग के लिए याद रखें।

उपयोगकर्ता को अनलॉक करने की प्रक्रिया
1 ऑफिसीयल पोर्टल पर जाएं।
2 वेबसाइट के होमपेज पर "unlock user" का लिंक तलाश करें।
3 लिंक मिल जाने पर उसपर क्लिक करें।
4 स्क्रीन पर दर्ज यूजर आईडी, कैप्चा जैसी अपनी जानकारी दर्ज करे।
5 “get details” विकल्पों पर टैप करें और अंत में उपयोगकर्ता को अनलॉक करें।

EWS सर्टिफिकेट की वैधता
आय और संपत्ति प्रमाण पत्र एक विशेष समयावधि के लिए मान्य होंगे। EWS प्रमाणपत्र की वैधता राज्यों के नामित प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है। EWS सर्टिफिकेट की वैधता सामान्यतः जारी होने की दिनांक से एक साल की होती है। प्रवेश या भर्ती के उद्देश्य से EWS सर्टिफिकेट का उपयोग करने से पहले, आवेदकों को यह जांचना होगा कि EWS सर्टिफिकेट वैध है या नहीं।

EWS सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में अधिक जानकारी के लिए व्यक्ति को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के जारीकर्ता प्राधिकारी से संपर्क करना चाहिए।

EWS सर्टिफिकेट OBC सर्टिफिकेट से कैसे अलग है?
OBC सर्टिफिकेट "अन्य पिछड़ा वर्ग" है जबकि EWS "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" है।

27% सीटें OBC के लिए आरक्षित हैं, और 10% सीटें EWS हैं।

उम्मीदवार ध्यान रखें कि EWS सर्टिफिकेट धारकों को आयु में कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी। आयु में छूट केवल SC, ST, OBC उम्मीदवारों के लिए है।

EWS सर्टिफिकेट सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के हैं जिनकी पारिवारिक आय 8 लाख से अधिक नहीं है।

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