नो क्लेम बोनस ( एनसीबी ) क्या होता है | What is No Claim Bonus (NCB) in hindi
क्या आपको यह पता है कि आपके वाहन का बीमा करने वाली कम्पनी आपको अच्छी तरह से ड्राइविंग करने और पॉलिसी वर्ष में कोई दावा नहीं करने के लिए पुरस्कार अथवा बोनस देती है? इस पुरस्कार को ही "नो क्लेम बोनस" या "NCB" कहते है।
प्रीमियम में यह छूट आमतौर पर निम्न प्रकार मिलती है।
दूसरे वर्ष के लिए 20%,
तीसरे वर्ष के लिए 25%,
चौथे वर्ष के लिए 35%,
पांचवें वर्ष के लिए 45%
और छठे वर्ष के लिए 50% है।
यदि आप लगातार कुछ वर्षों तक कोई बीमा दावा नहीं करते हैं, तो आपको बीमा प्रीमियम में NCB के रूप में छूट मिलती है जो आपको अपनी पॉलिसी को नवीनीकृत करवाने पर प्राप्त हो सकती हैं। पिछली बीमा पॉलिसी अवधि के आधार पर 20% से 50% तक एनसीबी की छूट मिल सकती है। यह छूट 50% से अधिक नहीं मिल सकती है चाहे आप छह साल से से ज्यादा अवधि तक क्लेम नही लिया हो।
नो-क्लेम बोनस (NCB) बीमा कंपनियों द्वारा दी जाने वाली प्रीमियम में छूट है, जो उस दशा में मिलती है जब वाहन मालिक ने मोटर बीमा पॉलिसी की अवधि के दौरान एक भी दावा नहीं किया है।
नो-क्लेम बोनस वाहन मालिक को वाहन के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक इनाम है। यदि आप अपना पुराना वाहन बेचते हैं और नया खरीदते हैं, तो नो-क्लेम बोनस नए वाहन के इन्श्योरेन्स में मिल जाएगा और आप अपने नए वाहन के इन्श्योरेन्स लागतों पर काफी बचत कर सकते है।
उदाहरण के लिए मान लें कि आपने 2016 में एक गाडी खरीदी थी, जिसे 2021 में 5वें पॉलिसी वर्ष के बाद या उसके बाद बेचा गया था। यदि आपने इस अवधि के दौरान बीमा दावा नहीं किया है, तो आपको 50% की NCB छूट प्राप्त होगी। अब, मान लीजिए कि आप 2021 में एक नई गाडी खरीदते हैं और इस कार की पॉलिसी के लिए प्रीमियम 20,000 रुपये (सेवा कर को छोड़कर) है, जिसमें से 16,000 रुपये स्वयं के नुकसान घटक के लिए प्रीमियम है। आप पिछली बीमा पॉलिसी पर अर्जित NCB को नई बीमा पॉलिसी में स्थानांतरित कर सकते हैं और नई पॉलिसी के लिए लगने वाले प्रथम प्रीमियम पर NCB छूट प्राप्त करने का दावा कर सकते हैं। इस प्रकार यहां आपके लिए पॉलिसी प्रीमियम पर लागू छूट 16,000 रुपये का 50% है जो 8,000 रुपये है, इसलिए आप 20,000 रुपये के बजाय केवल 12,000 रुपये का भुगतान करते हैं।
वाहन में NCB स्थानांतरण की प्रक्रिया
1 :- अपनी पुराने वाहन को डीलर या तीसरे पक्ष को विक्रय करने के बाद सेल्स इनवाॅइस और सेल्स डीड प्राप्त करें।
2 :- पुराने वाहन की बीमा कंपनी से बीमा में अर्जित NCB को नए वाहन के इन्श्योरेन्स में उपयोग करने का अनुरोध करें।
3 :- निम्न दस्तावेजोंकी आवश्यकता होती है
A. पुरानी कार की बिक्री के लिए प्राप्त डिलीवरी नोट की प्रतिलिपि
B. नई कार के लिए बुकिंग फॉर्म की प्रतिलिपि
C. पुरानी कार की बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि।
NCB एपलीकेशन बीमा कंपनी को भेजने के बाद 2या 3 दिन में NCB प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, इसी के आधार पर बीमा कंपनी नई कार के लिए बीमा प्रीमियम पर छूट के रूप में NCB को लागू कर सकती है।
1 :- अपनी पुराने वाहन को डीलर या तीसरे पक्ष को विक्रय करने के बाद सेल्स इनवाॅइस और सेल्स डीड प्राप्त करें।
2 :- पुराने वाहन की बीमा कंपनी से बीमा में अर्जित NCB को नए वाहन के इन्श्योरेन्स में उपयोग करने का अनुरोध करें।
3 :- निम्न दस्तावेजोंकी आवश्यकता होती है
A. पुरानी कार की बिक्री के लिए प्राप्त डिलीवरी नोट की प्रतिलिपि
B. नई कार के लिए बुकिंग फॉर्म की प्रतिलिपि
C. पुरानी कार की बीमा पॉलिसी की प्रतिलिपि।
NCB एपलीकेशन बीमा कंपनी को भेजने के बाद 2या 3 दिन में NCB प्रमाणपत्र जारी कर दिया जाता है, इसी के आधार पर बीमा कंपनी नई कार के लिए बीमा प्रीमियम पर छूट के रूप में NCB को लागू कर सकती है।
इन्श्योरेन्स कंपनी के बदलने पर एनसीबी का लाभ समाप्त नहीं होता
यदि आप अपने वाहन का इन्श्योरेन्स नवीनीकृत करवाते समय बीमा कंपनी चेंज करते है तो वाहन मालिक को नई बीमा कंपनी को यह बताना होगा कि पिछली बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान कोई क्लेम नही लिया है।
छूट का मूल्य उस पॉलिसी अवधि के दौरान आपके द्वारा किए गए बीमा दावों पर निर्भर करता है। यदि वाहन का इन्श्योरेन्स समय पर नवीनीकृत नहीं करवाया जा सके तो भी NCB को आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि वाहन का इन्श्योरेन्स पिछली पॉलिसी की समाप्ति तिथि के 90 दिनों के भीतर नवीनीकृत हो।
बीमा क्लेम करते ही एनसीबी का लाभ समाप्त हो जाता है।
बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान यदि कोई क्लेम किया जाता है तो एनसीबी का लाभ अगली बीमा पॉलिसी अवधि के दौरान नहीं मिलता है। इसके अलावा अगर आप अगले साल क्लेम नही करते हैं तो आपको फिर से एनसीबी का लाभ मिल जाएगा।
0 टिप्पणियाँ